किन अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों में। युद्ध के बाद की अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, वहाँ था अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था, दो द्वारा विशेषता आवश्यक सुविधाएं. सबसे पहले, यह दुनिया का पहले से ही दो सामाजिक-राजनीतिक प्रणालियों में स्पष्ट विभाजन है जो स्थायी स्थिति में थे " शीत युद्ध» एक दूसरे के साथ, आपसी धमकियों और हथियारों की होड़। दुनिया का विभाजन दो महाशक्तियों - संयुक्त राज्य अमेरिका और यूएसएसआर की सैन्य शक्ति के निरंतर सुदृढ़ीकरण में परिलक्षित होता था, इसे दो विरोधी सैन्य-राजनीतिक (नाटो और वारसॉ संधि संगठन) और "केंद्र पर राजनीतिक-आर्थिक" में संस्थागत रूप दिया गया था। ", लेकिन "परिधि" पर अंतरराष्ट्रीय प्रणाली.
दूसरे, यह संयुक्त राष्ट्र का गठन है और इसकी विशेष एजेंसियांऔर अंतरराष्ट्रीय संबंधों को विनियमित करने और सुधार करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं अंतरराष्ट्रीय कानून. संयुक्त राष्ट्र के गठन ने एक नियंत्रित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के निर्माण के लिए उद्देश्य की आवश्यकता का जवाब दिया और इसके प्रबंधन के विषय के रूप में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के गठन की शुरुआत बन गई। साथ ही, अपनी शक्तियों की सीमाओं के कारण, संयुक्त राष्ट्र शांति और सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता और लोगों के बीच सहयोग बनाए रखने के लिए एक उपकरण के रूप में सौंपी गई भूमिका को पूरा नहीं कर सका। नतीजतन, स्थापित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था अपने मूल आयामों में विरोधाभासी और अस्थिर के रूप में प्रकट हुई, जिससे विश्व जनमत में अधिक से अधिक उचित चिंता पैदा हुई।
एस हॉफमैन के विश्लेषण के आधार पर, आइए हम युद्ध के बाद की अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के मुख्य आयामों पर विचार करें। युद्ध के बाद की अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के क्षैतिज आयाम की विशेषता निम्नलिखित विशेषताएं हैं:
1. हिंसा का विकेंद्रीकरण (लेकिन कमी नहीं)। महाशक्तियों की आपसी धमकी द्वारा समर्थित केंद्रीय और वैश्विक स्तर पर स्थिरता ने क्षेत्रीय और उपक्षेत्रीय स्तरों पर अस्थिरता को बाहर नहीं किया (क्षेत्रीय संघर्ष, "तीसरे देशों के बीच स्थानीय युद्ध", महाशक्तियों में से एक की खुली भागीदारी के साथ युद्ध विपरीत पक्षों, आदि की अन्य महाशक्ति द्वारा कमोबेश अप्रत्यक्ष समर्थन)।
2. वैश्विक अंतरराष्ट्रीय प्रणाली और रेटिनल सबसिस्टम का विखंडन, जिस स्तर पर हर बार संघर्षों से बाहर निकलने का रास्ता क्षेत्र में शक्ति संतुलन और संघर्ष में प्रतिभागियों से संबंधित विशुद्ध रूप से आंतरिक कारकों पर निर्भर करता है। परमाणु संतुलन।
3. महाशक्तियों के बीच सीधे सैन्य संघर्ष की असंभवता। हालाँकि, उनका स्थान "संकट" द्वारा लिया गया था, जिसका कारण या तो इस क्षेत्र में उनमें से किसी एक की कार्रवाई है, जिसे उसके महत्वपूर्ण हितों का क्षेत्र माना जाता है ( कैरेबियन संकट 1962), या दोनों महाशक्तियों द्वारा रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माने जाने वाले क्षेत्रों में "तीसरे देशों" के बीच क्षेत्रीय युद्ध (1973 का मध्य पूर्व संकट)।
4. रणनीतिक स्तर पर स्थिरता के परिणामस्वरूप उभरी मौजूदा स्थिति को दूर करने के लिए महाशक्तियों और उनके नेतृत्व में सैन्य गुटों के बीच बातचीत की संभावना, विनाशकारी के खतरे को खत्म करने में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामान्य हित परमाणु संघर्ष और विनाशकारी हथियारों की दौड़। साथ ही, मौजूदा अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के संदर्भ में इन वार्ताओं से केवल सीमित परिणाम ही निकल सकते हैं।
5. वैश्विक संतुलन की परिधि पर एकतरफा लाभ के लिए प्रत्येक महाशक्ति की इच्छा, जबकि एक ही समय में अन्यथा पारस्परिक रूप से उनमें से प्रत्येक के लिए "प्रभाव के क्षेत्रों" में दुनिया के विभाजन को संरक्षित करने के लिए सहमत है।
अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के ऊर्ध्वाधर आयाम के लिए, कुछ महाशक्तियों और बाकी दुनिया के बीच मौजूद विशाल अंतर के बावजूद, "तीसरे देशों" पर उनके दबाव की सीमाएं थीं, और वैश्विक पदानुक्रम पहले से बड़ा नहीं हुआ। सबसे पहले, अपने सैन्य रूप से कमजोर "ग्राहक" द्वारा महाशक्ति पर प्रति-दबाव की संभावना को हमेशा संरक्षित किया गया है, जो किसी भी द्विध्रुवी प्रणाली में मौजूद है। दूसरे, औपनिवेशिक साम्राज्यों का पतन हुआ और नए राज्यों का उदय हुआ, जिनकी संप्रभुता और अधिकारों को संयुक्त राष्ट्र और अरब लीग, ओएयू, आसियान, आदि जैसे क्षेत्रीय संगठनों द्वारा संरक्षित किया जाने लगा। तीसरा, उदार-लोकतांत्रिक सामग्री के नए नैतिक मूल्यों पर आधारित हिंसा की निंदा पर, और विशेष रूप से अविकसित राज्यों के संबंध में, साम्राज्यवाद के बाद अपराध की भावना (संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रसिद्ध "वियतनाम सिंड्रोम"), आदि। चौथा, "तीसरे देशों" पर एक महाशक्ति के "अत्यधिक" दबाव, उनके मामलों में हस्तक्षेप ने अन्य महाशक्ति से बढ़ते विरोध और दोनों ब्लॉकों के बीच टकराव के परिणामस्वरूप नकारात्मक परिणामों का खतरा पैदा कर दिया। अंत में, पांचवां, अंतरराष्ट्रीय प्रणाली के उपरोक्त विखंडन ने कुछ राज्यों (उनके शासन) की संभावना को छोड़ दिया, जो अपेक्षाकृत व्यापक स्वतंत्रता के साथ क्षेत्रीय अर्ध-महाशक्तियों की भूमिका का दावा करते हैं (उदाहरण के लिए, सुकर्णो के शासनकाल के दौरान इंडोनेशियाई शासन, शासन मध्य पूर्व में सीरिया और इज़राइल, दक्षिण अफ्रीका में दक्षिण अफ्रीका)। अफ्रीका, आदि)।
युद्ध के बाद की अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के कार्यात्मक आयाम को मुख्य रूप से आर्थिक घटनाओं के अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में राज्यों और सरकारों की गतिविधियों में सामने आने की विशेषता है। इसका आधार दुनिया में गहरे आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन और भौतिक कल्याण को बढ़ाने के लिए लोगों की व्यापक इच्छा, 20वीं सदी के योग्य होना था। मानव अस्तित्व की शर्तें। वैज्ञानिक और तकनीकी क्रांति ने किया है बानगीवर्णित अवधि में, गैर-सरकारी अंतरराष्ट्रीय संगठनों और संघों के समान अंतरराष्ट्रीय अभिनेताओं के रूप में विश्व मंच पर गतिविधि। अंत में, श्रृंखला के कारण उद्देश्य कारण(उनमें से अंतिम स्थान लोगों की आकांक्षाओं द्वारा उनके जीवन स्तर में सुधार और राज्यों के अंतर्राष्ट्रीय रणनीतिक और राजनयिक प्रयासों में आर्थिक लक्ष्यों को बढ़ावा देने के लिए कब्जा नहीं किया गया है, जिनकी उपलब्धि निरंकुश द्वारा सुनिश्चित नहीं की जा सकती है), की अन्योन्याश्रयता दुनिया के विभिन्न हिस्सों में उल्लेखनीय वृद्धि हो रही है।
हालाँकि, शीत युद्ध काल की अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के वैचारिक आयाम के स्तर पर, यह अन्योन्याश्रय पर्याप्त रूप से परिलक्षित नहीं होता है। 1980 के दशक के मध्य तक, एक तरफ "समाजवादी मूल्यों और आदर्शों" और "पूंजीवादी" लोगों के बीच विरोध, और "दुष्ट साम्राज्य" के खिलाफ "मुक्त दुनिया" की नींव और जीवन के तरीके पर। दूसरी ओर, पहुँच गया था राज्यों मनोवैज्ञानिक युद्धयूएसएसआर और यूएसए के बीच दो सामाजिक-राजनीतिक प्रणालियों के बीच।
और यद्यपि "मध्यम" और "छोटे" राज्यों की क्षमताओं को सीमित करने के लिए क्षेत्रीय और उप-क्षेत्रीय स्तरों पर बल का उपयोग करके, महाशक्तियां एक वैश्विक, सुरक्षित रूप से निर्भर प्रणाली को बनाए रखने में कामयाब रहीं। युद्ध और शांति के मुद्दे ने एक नया अर्थ प्राप्त कर लिया है: राजनीतिक निर्णय लेने में शामिल सभी लोगों की समझ में आ गया है कि परमाणु युद्धकोई विजेता और हारने वाला नहीं हो सकता है, और उस युद्ध को अब राजनीति की निरंतरता के रूप में नहीं माना जा सकता है, क्योंकि लागू करने की संभावना परमाणु हथियारमौत की बहुत संभावना है मानव सभ्यता. अन्तर्राष्ट्रीय अव्यवस्था की बढ़ती हुई स्पष्ट विशेषताओं से नई और अभूतपूर्व चुनौतियाँ भी उत्पन्न हो रही हैं। इन सभी के लिए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र में तदनुरूपी परिवर्तनों की आवश्यकता थी।
ऐसी परिस्थितियों में, एक नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का विचार अपनी ओर अधिक जोर दे रहा है। हालाँकि, इसके और इसके व्यावहारिक कार्यान्वयन के बीच हमारे समय की राजनीतिक और सामाजिक वास्तविकताएँ हैं, जो गहरे विरोधाभासी हैं और उनके विश्लेषण के लिए उपयुक्त दृष्टिकोण की आवश्यकता है। आइए उन पर अधिक विस्तार से विचार करें।

प्रथम विश्व युध्दअंतरराष्ट्रीय राजनीतिक स्थिति में मौलिक परिवर्तन का नेतृत्व किया। दो प्रमुख विश्व शक्तियाँ - जर्मनी और रूस - हार गईं और खुद को एक कठिन स्थिति में पाया। एंटेंटे और संयुक्त राज्य अमेरिका के देशों ने मिलकर युद्ध जीता, लेकिन इसके समाप्त होने के बाद एक असमान स्थिति में समाप्त हो गया। पर आर्थिक शर्तेंयुद्ध के वर्षों के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका काफ़ी विकास हुआ है। उन्होंने इंग्लैंड और फ्रांस को बड़े ऋण प्रदान किए। आर्थिक शक्ति के विकास ने संयुक्त राज्य अमेरिका को अनुमति दी

दावा करना विश्व नेतृत्व. ये रुझान युद्ध को समाप्त करने की अमेरिकी पहल में परिलक्षित हुए, जिसे डब्ल्यू. विल्सन द्वारा तथाकथित "14 अंक" में निर्धारित किया गया था।

युद्ध के दौरान ग्रेट ब्रिटेन ने अंततः प्रथम विश्व शक्ति के रूप में अपना स्थान खो दिया। उसने जर्मनी को कमजोर कर दिया, लेकिन विकास को रोकने की मांग की सैन्य बलफ्रांस। इंग्लैंड ने जर्मनी को यूरोप में फ्रांसीसी प्रभाव के विकास का विरोध करने में सक्षम ताकत के रूप में देखा।

फ्रांस ने जर्मनी की सैन्य हार हासिल की, लेकिन जीत उसके लिए आसान नहीं थी। उसके आर्थिक और मानव संसाधन जर्मनों की तुलना में कमजोर थे, इसलिए उसने जर्मनी की ओर से संभावित प्रतिशोध के खिलाफ गारंटी बनाने की मांग की।

एक महत्वपूर्ण तत्व अंतरराष्ट्रीय स्थितियूरोप में नए स्वतंत्र राज्यों - पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया, बाल्टिक राज्यों के राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन के परिणामस्वरूप उभरना था। विजयी शक्तियाँ इन देशों के लोगों की इच्छा की उपेक्षा नहीं कर सकती थीं।

प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम पेरिस शांति सम्मेलन में तैयार शांति संधियों में निहित थे, जो 18 जनवरी, 1919 को खोला गया था। सम्मेलन में, जिसमें 27 राज्यों ने भाग लिया था, तथाकथित "बिग थ्री" - ब्रिटिश प्रधान मंत्री डी. लॉयड जॉर्ज ने स्वर सेट किया।फ्रांस के प्रधान मंत्री जे। क्लेमेंसौ, अमेरिकी राष्ट्रपति डब्ल्यू। विल्सन। यह महत्वपूर्ण है कि पराजित देश और सोवियत रूससम्मेलन में आमंत्रित नहीं किया गया था।

जर्मनी के साथ वर्साय शांति संधि, 28 जून, 1919 को हस्ताक्षरित, पेरिस सम्मेलन के निर्णयों में एक केंद्रीय स्थान पर कब्जा कर लिया। इसके अनुसार, जर्मनी को युद्ध के अपराधी के रूप में मान्यता दी गई थी और, अपने सहयोगियों के साथ, इसके लिए पूरी जिम्मेदारी वहन करती थी इसके परिणाम। जर्मनी ने राइन ज़ोन के विसैन्यीकरण को अंजाम देने का बीड़ा उठाया, और राइन के बाएं किनारे पर एंटेंटे के कब्जे वाले बलों का कब्जा था। अलसैस-लोरेन का क्षेत्र फ्रांसीसी संप्रभुता में वापस आ गया। जर्मनी ने सार बेसिन की कोयला खदानों को भी फ्रांस को सौंप दिया, जो 15 वर्षों तक राष्ट्र संघ के नियंत्रण में रही। इस अवधि के बाद, इस क्षेत्र के भविष्य का प्रश्न इसकी आबादी के बीच एक जनमत संग्रह द्वारा तय किया जाना था।

जर्मनी ने 1919 की सेंट-जर्मेन शांति संधि द्वारा स्थापित सीमाओं के भीतर ऑस्ट्रिया की स्वतंत्रता का सम्मान करने का भी वचन दिया। उसने स्वतंत्रता को मान्यता दी

चेकोस्लोवाकिया, जिसकी सीमा ऑस्ट्रिया-हंगरी और जर्मनी के बीच पूर्व सीमा की रेखा के साथ चलती थी। पोलैंड की पूर्ण स्वतंत्रता को स्वीकार करते हुए, जर्मनी ने पोलैंड की सीमा शुल्क सीमा में शामिल डेंजिग (ग्दान्स्क) शहर के अधिकारों से ऊपरी सिलेसिया और पोमेरानिया के हिस्से से अपने पक्ष में त्याग दिया। जर्मनी ने मेमेल (अब क्लेपेडा) के क्षेत्र के सभी अधिकारों को त्याग दिया, जिसे 1923 में लिथुआनिया में स्थानांतरित कर दिया गया था। जर्मनी ने "सभी क्षेत्रों की स्वतंत्रता को मान्यता दी जो पूर्व का हिस्सा थे" रूस का साम्राज्य 1 अगस्त, 1914 तक, यानी प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत तक। उन्होंने 1918 की ब्रेस्ट संधि और सोवियत सरकार के साथ संपन्न अन्य समझौतों को रद्द करने का भी वचन दिया।

जर्मनी ने अपने सभी उपनिवेश खो दिए। युद्ध को शुरू करने में जर्मनी के अपराध की मान्यता के आधार पर, जर्मनी के विसैन्यीकरण के लिए प्रदान करने वाली संधि में कई प्रावधान शामिल किए गए थे, जिसमें सेना को 100 हजार लोगों तक कम करना, पर प्रतिबंध लगाना शामिल था। नवीनतम प्रजातिहथियार और उनका उत्पादन। जर्मनी पर मुआवजे का भुगतान करने का आरोप लगाया गया था।

वर्साय शांति संधि, अन्य संधियों के संयोजन में: सेंट-जर्मेन (1919), न्यूली (1919), त्रि-घोषणा (1919) और सेवरेस (1923), ने वर्साइल संधि के रूप में जानी जाने वाली शांति संधियों की प्रणाली का गठन किया।

सेंट-जर्मेन शांति संधि, एंटेंटे देशों और ऑस्ट्रिया के बीच संपन्न हुई, वास्तव में, आधिकारिक तौर पर ऑस्ट्रो-हंगेरियन राजशाही के पतन और ऑस्ट्रिया के अपने खंडहरों और कई नए स्वतंत्र राज्यों - हंगरी, चेकोस्लोवाकिया और के गठन को वैध कर दिया। सर्ब, क्रोएट्स और स्लोवेनिया का साम्राज्य, जिसे 1929 में यूगोस्लाविया में बदल दिया गया था।

नवंबर 1919 में एंटेंटे देशों और बुल्गारिया द्वारा हस्ताक्षरित न्यूली की संधि, रोमानिया और सर्ब साम्राज्य, क्रोएट्स और स्लोवेनिया के पक्ष में बुल्गारिया से क्षेत्रीय रियायतें प्रदान करती है। संधि ने बुल्गारिया को अपने सशस्त्र बलों को 20,000 पुरुषों तक कम करने के लिए बाध्य किया और उस पर भारी क्षतिपूर्ति लगाई। उसने एजियन सागर तक पहुंच भी खो दी।

ट्रायोन संधि (वर्साय के ट्रायोन पैलेस के नाम से) का उद्देश्य हंगरी के साथ विजयी देशों के संबंधों को सुव्यवस्थित करना था।

सेव्रेस की संधि, विजयी देशों और तुर्की के बीच संपन्न हुई, जिसने ओटोमन साम्राज्य के विघटन और विभाजन को वैध कर दिया।

सम्मेलन के सबसे महत्वपूर्ण परिणामों में से एक राष्ट्र संघ का गठन था। चार्टर के अनुसार, यह सभी लोगों के बीच सहयोग के विकास को बढ़ावा देने, शांति और सुरक्षा की गारंटी देने वाला था। राष्ट्र संघ का निर्माण एक अंतरराष्ट्रीय कानूनी स्थान के गठन में पहला कदम था, अंतरराष्ट्रीय संबंधों के मौलिक रूप से नए दर्शन का गठन। उसी समय, राष्ट्र संघ के तत्वावधान में, एक विश्व व्यवस्था का गठन किया गया था जो विजयी देशों के हितों को पूरा करती थी। यह मुख्य रूप से विजयी देशों के बीच उपनिवेशों के वास्तविक पुनर्वितरण में व्यक्त किया गया था। तथाकथित जनादेश प्रणाली शुरू की गई थी, जिसके तहत व्यक्तिगत राज्यों, मुख्य रूप से ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस को उन क्षेत्रों का प्रबंधन करने के लिए जनादेश दिया गया था जो पहले जर्मनी और ओटोमन साम्राज्य के थे, जो हार गए थे।

दुनिया के विभाजन को औपनिवेशिक प्रणालियों में तय करना अमेरिकी कूटनीति के हितों को पूरा नहीं करता था। संयुक्त राज्य अमेरिका ने वर्साय की संधि की पुष्टि नहीं की और राष्ट्र संघ की परिषद में प्रवेश नहीं किया। उसी समय, संयुक्त राज्य अमेरिका एक नए विश्व राजनीतिक स्थान के गठन से अलग नहीं रह सका। एक नया सम्मेलन पूर्व सहयोगियों के साथ अपनी स्थिति को समेटने वाला था, जो 1921 के अंत में - 1922 की शुरुआत में अमेरिकी राजधानी वाशिंगटन में आयोजित किया गया था।

वाशिंगटन सम्मेलन में, कई निर्णयों को अपनाया गया था जो पहले से संपन्न संधियों के प्रावधानों को संशोधित या स्पष्ट करते थे। विशेष रूप से, पांच शक्तियों - संयुक्त राज्य अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और जापान की नौसेनाओं पर प्रतिबंध लगाए गए थे। संयुक्त राज्य अमेरिका चार देशों - संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जापान के बीच अपनी द्वीप संपत्ति की संयुक्त रक्षा पर एक समझौते के निष्कर्ष को प्राप्त करने में कामयाब रहा। प्रशांत महासागर. चीन पर नौ देशों की संधि पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके अनुसार "खुले दरवाजे" के अमेरिकी सिद्धांत का विस्तार इस देश में हुआ। इसने जापान द्वारा चीन को शेडोंग प्रायद्वीप की वापसी का भी प्रावधान किया।

वर्साय और वाशिंगटन में बनाई गई संधियों की प्रणाली ने विश्व युद्ध के परिणामस्वरूप विकसित हुई महान शक्तियों के बीच शक्ति संतुलन को निर्धारित किया। वर्साय की संधि ने युद्ध और हिंसा के बिना एक नए युग की शुरुआत की घोषणा की। हालांकि, घटनाओं के बाद के पाठ्यक्रम ने प्रणाली की संपूर्ण अनिश्चितता, नाजुकता और नाजुकता का प्रदर्शन किया जिसने दुनिया के विभाजन को विजेताओं और हारने वालों में समेकित किया।

खोज रीसेट

रूसी संघ के बहुपक्षीय समझौते

2.3 प्रोटोकॉल 20 सितंबर 2012 के प्रत्यर्पण पर यूरोपीय कन्वेंशन के लिए चौथा अतिरिक्त;

3. 10 जून, 1958 के विदेशी मध्यस्थ पुरस्कारों की मान्यता और प्रवर्तन पर कन्वेंशन;

4.1. आपसी पर यूरोपीय सम्मेलन के लिए अतिरिक्त प्रोटोकॉल कानूनी सहयोग 17 मार्च 1978 के आपराधिक मामलों पर;

7. विदेशी सार्वजनिक दस्तावेजों के लिए वैधीकरण की आवश्यकता को समाप्त करने वाला सम्मेलन, 5 अक्टूबर, 1961;

8. 15 नवंबर, 1965 के सिविल या वाणिज्यिक मामलों में न्यायिक और न्यायेतर दस्तावेजों की विदेश सेवा पर कन्वेंशन;

7. 18 मार्च, 1970 के नागरिक या वाणिज्यिक मामलों में विदेश में साक्ष्य लेने पर कन्वेंशन;

10. 27 जनवरी 1977 को 15 मई 2003 को आतंकवाद के दमन के लिए यूरोपीय सम्मेलन में संशोधन प्रोटोकॉल;

11. 19 मई, 1978 को जिस राज्य के वे नागरिक हैं, उस राज्य में सजा काटने की स्वतंत्रता से वंचित व्यक्तियों के स्थानांतरण पर कन्वेंशन;

12. कार्यान्वयन से संबंधित विवादों को हल करने की प्रक्रिया पर समझौता आर्थिक गतिविधि, 20 मार्च 1992;

13. जनवरी 22, 1993 के नागरिक, परिवार और आपराधिक मामलों में कानूनी सहायता और कानूनी संबंधों पर कन्वेंशन;

13.1. 22 जनवरी 1993 के नागरिक, परिवार और आपराधिक मामलों में कानूनी सहायता और कानूनी संबंधों पर कन्वेंशन के लिए प्रोटोकॉल;

14. 6 मार्च, 1998 की सजा के आगे तामील करने के लिए स्वतंत्रता से वंचित व्यक्तियों के स्थानांतरण पर कन्वेंशन;

15. 28 मार्च 1997 के अनिवार्य उपचार के लिए मानसिक विकार वाले व्यक्तियों के स्थानांतरण पर कन्वेंशन;

16. राष्ट्रमंडल सदस्य राज्यों की जेल सेवाओं के प्रमुखों की परिषद के गठन पर समझौता स्वतंत्र राज्य 16 अक्टूबर 2015;

17. 15 नवंबर, 2000 को अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन;

17.1 15 नवंबर 2000 को भूमि, समुद्र और वायु द्वारा प्रवासियों की तस्करी के खिलाफ प्रोटोकॉल;

17.2 15 नवंबर 2000 के व्यक्तियों, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों में अवैध व्यापार को रोकने, दबाने और दंडित करने के लिए प्रोटोकॉल;

19. 17 दिसंबर, 1997 के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार लेनदेन में विदेशी सरकारी अधिकारियों की रिश्वत का मुकाबला करने पर कन्वेंशन;

20. 25 अक्टूबर, 2013 को भ्रष्टाचार का मुकाबला करने के लिए अंतरराज्यीय परिषद के गठन पर समझौता

वर्तमान द्विपक्षीय संधियाँ

रूसी संघ

1. के बीच समझौता रूसी संघऔर 28 मई, 2015 के आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता पर अबकाज़िया गणराज्य;

2. 28 मई, 2015 को स्वतंत्रता से वंचित व्यक्तियों की सजा काटने के लिए स्थानांतरण पर रूसी संघ और अबकाज़िया गणराज्य के बीच समझौता;

3. 11 मार्च, 1970 की नागरिक प्रक्रिया के मामलों पर सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ और ऑस्ट्रिया गणराज्य के बीच समझौता;

4. 22 दिसंबर 1992 के नागरिक, पारिवारिक और आपराधिक मामलों में कानूनी सहायता और कानूनी संबंधों पर रूसी संघ और अज़रबैजान गणराज्य के बीच समझौता;

5. 26 मई, 1994 की सजा काटने के लिए दोषियों के स्थानांतरण पर रूसी संघ और अज़रबैजान गणराज्य के बीच समझौता;

6. सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ के बीच संधि और गणतन्त्र निवासी 30 जून, 1958 के नागरिक, परिवार, विवाह और आपराधिक मामलों में कानूनी सहायता के प्रावधान पर अल्बानिया;

7. 23 फरवरी, 1982 को आपसी कानूनी सहायता पर सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ और अल्जीरियाई पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के बीच समझौता;

8. 31 अक्टूबर, 2006 को कारावास की सजा पाने वाले व्यक्तियों की सजा काटने के लिए स्थानांतरण पर रूसी संघ और अंगोला गणराज्य के बीच समझौता;

10. 20 नवंबर, 2000 के नागरिक, वाणिज्यिक, श्रम और प्रशासनिक मामलों में सहयोग और कानूनी सहायता पर रूसी संघ और अर्जेंटीना गणराज्य के बीच समझौता;

11. 12 जुलाई 2014 के प्रत्यर्पण पर रूसी संघ और अर्जेंटीना गणराज्य के बीच संधि;

12. 12 जुलाई, 2014 के आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता पर रूसी संघ और अर्जेंटीना गणराज्य के बीच समझौता;

13. जुलाई 12, 2014 के कारावास की सजा पाए व्यक्तियों के स्थानांतरण पर रूसी संघ और अर्जेंटीना गणराज्य के बीच समझौता;

14. 15 दिसंबर, 2015 को स्वतंत्रता से वंचित करने वाले व्यक्तियों के स्थानांतरण पर रूसी संघ और बहरीन साम्राज्य के बीच समझौता;

15. 27 मई, 2016 को प्रत्यर्पण पर रूसी संघ और बहरीन साम्राज्य के बीच समझौता;

16. 12 नवंबर, 2013 को कारावास की सजा पाए व्यक्तियों के स्थानांतरण पर रूसी संघ और वियतनाम के समाजवादी गणराज्य के बीच समझौता;

17. 23 मार्च, 2005 को कारावास की सजा पाए व्यक्तियों की सजा काटने के लिए स्थानांतरण पर रूसी संघ और अफगानिस्तान इस्लामी गणराज्य के बीच समझौता;

18. रूसी संघ और बेलारूस गणराज्य के बीच रूसी संघ की मध्यस्थता अदालतों और बेलारूस गणराज्य की आर्थिक अदालतों के न्यायिक कृत्यों के पारस्परिक निष्पादन की प्रक्रिया पर समझौता दिनांक 17 जनवरी, 2001;

19. 19 फरवरी, 1975 के नागरिक, पारिवारिक और आपराधिक मामलों में कानूनी सहायता पर सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ और बुल्गारिया जनवादी गणराज्य के बीच समझौता;

20. 14 जनवरी, 2002 के प्रत्यर्पण पर रूसी संघ और ब्राजील संघीय गणराज्य के बीच संधि;

21. सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ और हंगरी के जनवादी गणराज्य के बीच 15 जुलाई, 1958 के नागरिक, पारिवारिक और आपराधिक मामलों में कानूनी सहायता के प्रावधान पर संधि, सोवियत समाजवादी संघ के बीच संधि में संशोधन और परिवर्धन पर प्रोटोकॉल के साथ नागरिक, पारिवारिक और आपराधिक मामलों में कानूनी सहायता के प्रावधान पर गणतंत्र और हंगेरियन पीपुल्स रिपब्लिक, 15 जुलाई, 1958 को 19 अक्टूबर, 1971 को मास्को में हस्ताक्षरित;

22. अगस्त 25, 1998 के नागरिक और आपराधिक मामलों में कानूनी सहायता और कानूनी संबंधों पर रूसी संघ और वियतनाम के समाजवादी गणराज्य के बीच समझौता;

23. सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ और यूनानी गणराज्य के बीच 21 मई, 1981 के नागरिक और आपराधिक मामलों में कानूनी सहायता पर संधि;

24. 23 सितंबर, 1997 को नागरिक, वाणिज्यिक और पारिवारिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता और कानूनी संबंधों पर रूसी संघ और मिस्र के अरब गणराज्य के बीच संधि;

25. स्वतंत्रता से वंचित करने वाले व्यक्तियों की सजा काटने के लिए स्थानांतरण पर रूसी संघ और मिस्र के अरब गणराज्य के बीच समझौता, 23 जून, 2009;

27. 21 दिसंबर, 1998 को आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता पर रूसी संघ और भारत गणराज्य के बीच संधि;

28. 3 अक्टूबर, 2000 को नागरिक और वाणिज्यिक मामलों में कानूनी सहायता और कानूनी संबंधों पर रूसी संघ और भारत गणराज्य के बीच समझौता;

29. 21 अक्टूबर, 2013 को कारावास की सजा पाए व्यक्तियों के स्थानांतरण पर रूसी संघ और भारत गणराज्य के बीच समझौता;

30. सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ और इराक गणराज्य के बीच 22 जून, 1973 को आपसी कानूनी सहायता पर समझौता;

31. 5 मार्च, 1996 के नागरिक और आपराधिक मामलों में कानूनी सहायता और कानूनी संबंधों पर रूसी संघ और ईरान के इस्लामी गणराज्य के बीच समझौता;

32. सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ और स्पेन साम्राज्य के बीच कानूनी सहायता पर संधि नागरिक मामले 26 अक्टूबर 1990;

33. 16 जनवरी, 1998 को स्वतंत्रता से वंचित करने वाले व्यक्तियों की सजा काटने के लिए स्थानांतरण पर रूसी संघ और स्पेन के साम्राज्य के बीच समझौता;

34. 25 जनवरी, 1979 के नागरिक मामलों में कानूनी सहायता पर सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ और इतालवी गणराज्य के बीच कन्वेंशन;

35. सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ और यमन के जनवादी लोकतांत्रिक गणराज्य के बीच दिसंबर 6, 1985 के नागरिक और आपराधिक मामलों में कानूनी सहायता पर समझौता;

36. 20 अक्टूबर, 1997 को आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता पर रूसी संघ और कनाडा के बीच संधि;

37. सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ और साइप्रस गणराज्य के बीच 19 जनवरी, 1984 के नागरिक और आपराधिक मामलों में कानूनी सहायता पर समझौता;

38. 28 मई, 2015 को स्वतंत्रता से वंचित व्यक्तियों की सजा काटने के लिए स्थानांतरण पर रूसी संघ और कैमरून गणराज्य के बीच कन्वेंशन;

40. 19 जून 1992 को दीवानी और फौजदारी मामलों में कानूनी सहायता पर रूसी संघ और चीन जनवादी गणराज्य के बीच संधि;

41. 26 जून, 1995 के प्रत्यर्पण पर रूसी संघ और चीन जनवादी गणराज्य के बीच संधि;

42. 2 दिसंबर, 2002 के दोषियों के स्थानांतरण पर रूसी संघ और चीन जनवादी गणराज्य के बीच समझौता;

43. स्वतंत्रता से वंचित करने वाले व्यक्तियों की सजा काटने के लिए स्थानांतरण पर रूसी संघ और साइप्रस गणराज्य के बीच समझौता, 8 नवंबर, 1996;

44. 6 अप्रैल, 2010 को आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता पर रूसी संघ और कोलंबिया गणराज्य के बीच समझौता;

45. 16 दिसंबर, 1957 के नागरिक, पारिवारिक और आपराधिक मामलों में कानूनी सहायता के प्रावधान पर सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ और कोरिया लोकतांत्रिक जनवादी गणराज्य के बीच समझौता;

46. ​​​​28 मई, 1999 के आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता पर रूसी संघ और कोरिया गणराज्य के बीच संधि;

47. 17 नवंबर, 2015 के आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता पर रूसी संघ और डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया के बीच संधि;

48. 17 नवंबर, 2015 के प्रत्यर्पण पर रूसी संघ और डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया के बीच संधि;

49. 28 नवंबर, 1984 के नागरिक, पारिवारिक और आपराधिक मामलों में कानूनी सहायता पर सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ और क्यूबा गणराज्य के बीच समझौता;

50. स्वतंत्रता से वंचित करने वाले व्यक्तियों की सजा काटने के लिए स्थानांतरण पर रूसी संघ और क्यूबा गणराज्य के बीच समझौता, 13 दिसंबर, 2016;

51. 14 सितंबर, 1992 के नागरिक, पारिवारिक और आपराधिक मामलों में कानूनी सहायता और कानूनी संबंधों पर रूसी संघ और किर्गिस्तान गणराज्य के बीच समझौता;

52. 3 फरवरी, 1993 के नागरिक, पारिवारिक और आपराधिक मामलों में कानूनी सहायता और कानूनी संबंधों पर रूसी संघ और लातविया गणराज्य के बीच समझौता;

53. 4 मार्च, 1993 की सजा काटने के लिए दोषियों के स्थानांतरण पर रूसी संघ और लातविया गणराज्य के बीच समझौता;

54. 28 मई, 2015 के प्रत्यर्पण पर रूसी संघ और लाओ पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के बीच संधि;

55. स्वतंत्रता से वंचित करने वाले व्यक्तियों के स्थानांतरण पर रूसी संघ और लेबनान गणराज्य के बीच समझौता, 16 दिसंबर, 2014;

56. 21 जुलाई, 1992 के नागरिक, पारिवारिक और आपराधिक मामलों में कानूनी सहायता और कानूनी संबंधों पर रूसी संघ और लिथुआनिया गणराज्य के बीच संधि;

57. स्वतंत्रता से वंचित व्यक्तियों की सजा काटने के लिए स्थानांतरण पर रूसी संघ और लिथुआनिया गणराज्य के बीच संधि, 25 जून, 2001;

58. 7 सितंबर, 2006 को कारावास की सजा पाए व्यक्तियों के स्थानांतरण पर रूसी संघ और मोरक्को साम्राज्य के बीच समझौता;

59. 7 जून, 2004 की स्वतंत्रता से वंचित करने वाले व्यक्तियों की सजा काटने के लिए स्थानांतरण पर रूसी संघ और संयुक्त मैक्सिकन राज्यों के बीच संधि;

60. आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता पर रूसी संघ और संयुक्त मैक्सिकन राज्यों के बीच संधि, 21 जून, 2005;

61. 25 फरवरी, 1993 के नागरिक, पारिवारिक और आपराधिक मामलों में कानूनी सहायता और कानूनी संबंधों पर रूसी संघ और मोल्दोवा गणराज्य के बीच समझौता;

62. सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ और मंगोलियाई पीपुल्स रिपब्लिक के बीच 23 सितंबर, 1988 के नागरिक, पारिवारिक और आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता पर समझौता;

63. 20 अप्रैल, 1999 के नागरिक और आपराधिक मामलों में कानूनी सहायता और कानूनी संबंधों पर रूसी संघ और मंगोलिया के बीच समझौता;

64. 20 अप्रैल 1999 के नागरिक और आपराधिक मामलों में कानूनी सहायता और कानूनी संबंधों पर रूसी संघ और मंगोलिया के बीच संधि के लिए 12 सितंबर 2002 का प्रोटोकॉल;

65. रूसी संघ और यूनाइटेड के बीच संधि संयुक्त अरब अमीरात 25 नवंबर, 2014 के आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता पर;

66. 25 नवंबर, 2014 के प्रत्यर्पण पर रूसी संघ और संयुक्त अरब अमीरात के बीच संधि;

67. 30 अप्रैल, 2009 के आपराधिक मामलों में आपसी कानूनी सहायता पर रूसी संघ और पनामा गणराज्य के बीच संधि;

69. 16 सितंबर, 1996 के नागरिक और आपराधिक मामलों में कानूनी सहायता और कानूनी संबंधों पर रूसी संघ और पोलैंड गणराज्य के बीच संधि;

70. रूसी संघ के न्याय मंत्रालय और पोलैंड गणराज्य के न्याय मंत्रालय के बीच 17 मई, 2012 के नागरिक मामलों में संचार की प्रक्रिया पर रूसी संघ और पोलैंड गणराज्य के बीच समझौते के ढांचे के भीतर समझौता 16 सितंबर, 1996 के नागरिक और आपराधिक मामलों में कानूनी सहायता और कानूनी संबंधों पर;

71. 3 अप्रैल, 1958 के नागरिक, पारिवारिक और आपराधिक मामलों में कानूनी सहायता के प्रावधान पर सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ और रोमानियाई जनवादी गणराज्य के बीच समझौता;

72. 22 नवंबर, 1935 के अनुरोध पत्रों के निष्पादन की प्रक्रिया पर सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच समझौता;

73. 17 जून, 1999 को आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता पर रूसी संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच संधि;

74. आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता और प्रत्यर्पण पर रूसी संघ और तुर्की गणराज्य के बीच संधि, 1 दिसंबर 2014;

75. जून 26, 1984 के नागरिक और आपराधिक मामलों में कानूनी सहायता पर सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ और ट्यूनीशिया गणराज्य के बीच समझौता;

76. रूसी संघ और तुर्कमेनिस्तान के बीच 18 मई, 1995 को स्वतंत्रता से वंचित व्यक्तियों की सजा काटने के लिए स्थानांतरण पर समझौता;

77. 11 अगस्त, 1978 के प्रोटोकॉल के साथ 11 अगस्त, 1978 के नागरिक, पारिवारिक और आपराधिक मामलों में कानूनी संरक्षण और कानूनी सहायता पर सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ और फिनलैंड गणराज्य के बीच समझौता;

78. सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ और फिनलैंड गणराज्य के बीच स्वतंत्रता से वंचित व्यक्तियों की सजा काटने के लिए आपसी हस्तांतरण पर समझौता, 8 नवंबर, 1990;

79. सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ और फ्रांस के बीच न्यायिक और नोटरी दस्तावेजों के हस्तांतरण और 11 अगस्त, 1936 के नागरिक और वाणिज्यिक मामलों में अदालती आदेशों के निष्पादन पर समझौता;

80. स्वतंत्रता से वंचित व्यक्तियों के स्थानांतरण पर रूसी संघ और फ्रांसीसी गणराज्य के बीच कन्वेंशन, 11 फरवरी, 2003;

81. सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ और चेकोस्लोवाक सोशलिस्ट रिपब्लिक के बीच 12 अगस्त, 1982 को नागरिक, पारिवारिक और आपराधिक मामलों में कानूनी सहायता और कानूनी संबंधों पर संधि;

82. 28 मई, 2015 को आपराधिक मामलों में आपसी कानूनी सहायता पर रूसी संघ और श्रीलंका के लोकतांत्रिक समाजवादी गणराज्य के बीच समझौता;

83. स्वतंत्रता से वंचित करने वाले व्यक्तियों के स्थानांतरण पर रूसी संघ और श्रीलंका के लोकतांत्रिक समाजवादी गणराज्य के बीच समझौता, 28 मई, 2015;

84. 28 मई, 2015 के प्रत्यर्पण पर रूसी संघ और श्रीलंका के लोकतांत्रिक समाजवादी गणराज्य के बीच संधि;

84. 26 जनवरी, 1993 के नागरिक, पारिवारिक और आपराधिक मामलों में कानूनी सहायता और कानूनी संबंधों पर रूसी संघ और एस्टोनिया गणराज्य के बीच समझौता;

85. 24 फरवरी, 1962 के नागरिक, पारिवारिक और आपराधिक मामलों में कानूनी सहायता पर सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ और संघीय जनवादी गणराज्य यूगोस्लाविया के बीच समझौता;

86. 14 अक्टूबर 2014 के कारावास की सजा पाए व्यक्तियों के स्थानांतरण पर रूसी संघ और दक्षिण ओसेशिया गणराज्य के बीच समझौता;

87. 14 अक्टूबर 2014 के आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता पर रूसी संघ और दक्षिण ओसेशिया गणराज्य के बीच संधि;

88. 12 मई, 2009 को आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता पर रूसी संघ और जापान के बीच संधि

द्विपक्षीय समझौते,

रूसी संघ के लिए लागू नहीं है

1. 30 अक्टूबर, 1995 के नागरिक और आपराधिक मामलों में कानूनी सहायता और कानूनी संबंधों पर रूसी संघ और अल्बानिया गणराज्य के बीच समझौता (30 अक्टूबर, 1995 को रूसी संघ द्वारा समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, इसकी पुष्टि नहीं की गई है, नहीं किया गया है सेना में प्रवेश लिया)।

2. 10 अक्टूबर, 2017 के आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता पर रूसी संघ और पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ अल्जीरिया के बीच कन्वेंशन (रूसी संघ द्वारा कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए गए थे)
अक्टूबर 10, 2017, अनुसमर्थित संघीय कानूनदिनांक 2 अक्टूबर, 2018 संख्या 343-FZ "आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता पर रूसी संघ और अल्जीरिया के पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के बीच कन्वेंशन के अनुसमर्थन पर", लागू नहीं हुआ);

3. आपराधिक मामलों में आपसी कानूनी सहायता पर रूसी संघ और अंगोला गणराज्य के बीच समझौता दिनांक 31 अक्टूबर 2006 17, 2009 "आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता पर रूसी संघ और अंगोला गणराज्य के बीच संधि के अनुसमर्थन पर", लागू नहीं हुआ);

4. 15 जनवरी, 2019 के प्रत्यर्पण पर रूसी संघ और जिम्बाब्वे गणराज्य के बीच समझौता (इस समझौते पर 15 जनवरी, 2018 को रूसी संघ द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे, इसकी पुष्टि नहीं की गई है, लागू नहीं हुआ है);

5. 28 मार्च, 2017 के कारावास की सजा पाए व्यक्तियों के स्थानांतरण पर रूसी संघ और ईरान के इस्लामी गणराज्य के बीच समझौता (इस समझौते पर 28 मार्च, 2017 को रूसी संघ द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे, जिसे संघीय कानून संख्या 7-एफजेड द्वारा अनुमोदित किया गया था) 5 फरवरी, 2018 "स्वतंत्रता से वंचित करने वाले व्यक्तियों के स्थानांतरण पर रूसी संघ और ईरान के इस्लामी गणराज्य के बीच समझौते के अनुसमर्थन पर", लागू नहीं हुआ);

6. 5 मार्च, 1996 के नागरिक और आपराधिक मामलों में कानूनी सहायता और कानूनी संबंधों पर रूसी संघ और ईरान के इस्लामी गणराज्य के बीच समझौते में संशोधन पर प्रोटोकॉल (28 मार्च, 2017 को रूसी संघ द्वारा प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए थे, इसकी पुष्टि की गई थी) 5 फरवरी, 2018 के संघीय कानून द्वारा नंबर 4-एफजेड "नागरिक और आपराधिक मामलों में कानूनी सहायता और कानूनी संबंधों पर रूसी संघ और ईरान के इस्लामी गणराज्य के बीच समझौते में संशोधन पर प्रोटोकॉल के अनुसमर्थन पर"
5 मार्च, 1996, लागू नहीं हुआ);

7. 25 मार्च, 1996 के आपराधिक मामलों में कानूनी सहायता के प्रावधान पर रूसी संघ और स्पेन के राज्य के बीच समझौता (रूसी संघ द्वारा 25 मार्च, 1996 को रूसी संघ के संघीय कानून द्वारा अनुसमर्थित समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे) 8 अक्टूबर, 2000 नंबर 127-एफजेड "आपराधिक मामलों में कानूनी सहायता के प्रावधान पर रूसी संघ और स्पेन के साम्राज्य के बीच संधि के अनुसमर्थन पर", लागू नहीं हुआ);

8. 1 फरवरी, 2017 के प्रत्यर्पण पर रूसी संघ और कंबोडिया साम्राज्य के बीच संधि (28 मार्च, 2017 को रूसी संघ द्वारा संधि पर हस्ताक्षर किए गए, 4 जून, 2018 के संघीय कानून संख्या 125-एफजेड द्वारा पुष्टि की गई " प्रत्यर्पण पर रूसी संघ और कंबोडिया साम्राज्य के बीच संधि के अनुसमर्थन पर", लागू नहीं हुआ है);

9. 5 दिसंबर, 2017 को स्वतंत्रता से वंचित करने वाले व्यक्तियों की सजा काटने के लिए स्थानांतरण पर रूसी संघ और डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया के बीच समझौता (समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे)
5 दिसंबर, 2017 को रूसी संघ, 6 मार्च, 2019 के संघीय कानून संख्या 15-एफजेड द्वारा पुष्टि की गई "रूसी संघ और डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया के बीच संधि के अनुसमर्थन पर लोगों की सजा काटने के लिए स्थानांतरण पर स्वतंत्रता से वंचित करने के लिए", लागू नहीं हुआ);

10. 14 दिसंबर, 2000 के नागरिक और आपराधिक मामलों में कानूनी सहायता और कानूनी संबंधों पर रूसी संघ और क्यूबा गणराज्य के बीच समझौता (14 दिसंबर, 2000 को रूसी संघ द्वारा समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, इसकी पुष्टि नहीं की गई है, नहीं किया गया है) सेना में प्रवेश लिया);

11. स्वतंत्रता से वंचित व्यक्तियों के स्थानांतरण पर रूसी संघ और लाओ पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के बीच समझौता, 26 सितंबर, 2017 (इस समझौते पर 26 सितंबर, 2017 को रूसी संघ द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे, जिसे संघीय कानून संख्या 344 द्वारा अनुमोदित किया गया था) -FZ 2 अक्टूबर, 2018 "स्वतंत्रता से वंचित करने वाले व्यक्तियों के स्थानांतरण पर रूसी संघ और लाओ पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के बीच संधि के अनुसमर्थन पर", लागू नहीं हुआ);

12. 31 अगस्त, 2000 के नागरिक, पारिवारिक और आपराधिक मामलों में कानूनी सहायता और कानूनी संबंधों पर रूसी संघ और माली गणराज्य के बीच समझौता (31 अगस्त, 2000 को रूसी संघ द्वारा समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, इसकी पुष्टि नहीं की गई है, लागू नहीं हुआ है।);

13. 15 मार्च, 2016 के प्रत्यर्पण पर रूसी संघ और मोरक्को के साम्राज्य के बीच कन्वेंशन (15 मार्च 2016 को रूसी संघ द्वारा कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए गए थे, 26 जुलाई, 2017 के संघीय कानून संख्या 180-एफजेड द्वारा अनुसमर्थित "पर" प्रत्यर्पण पर रूसी संघ और मोरक्को के साम्राज्य के बीच कन्वेंशन का अनुसमर्थन" लागू नहीं हुआ है);

14. 8 अक्टूबर, 2018 के आपराधिक मामलों में आपसी कानूनी सहायता पर रूसी संघ और नामीबिया गणराज्य के बीच समझौता (8 अक्टूबर, 2018 को विंडहोक में समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, इसकी पुष्टि नहीं की गई, लागू नहीं हुआ);

15. 26 नवंबर, 2018 को आपराधिक मामलों में आपसी कानूनी सहायता पर रूसी संघ और नाइजीरिया के संघीय गणराज्य के बीच संधि (26 नवंबर, 2018 को मास्को में समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, पुष्टि नहीं की गई, लागू नहीं हुई)।

16. रूसी संघ और नाइजीरिया के संघीय गणराज्य के बीच 24 जून, 2009 को स्वतंत्रता से वंचित व्यक्तियों की सजा काटने के लिए स्थानांतरण पर समझौता (इस समझौते पर 24 जून, 2009 को रूसी संघ द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे, इसकी पुष्टि की गई थी) 3 अगस्त, 2018 को संघीय कानून संख्या 277 "स्वतंत्रता से वंचित व्यक्तियों की सजा की सेवा के लिए स्थानांतरण पर रूसी संघ और नाइजीरिया के संघीय गणराज्य के बीच संधि के अनुसमर्थन पर" लागू नहीं हुआ है);

17. 15 नवंबर, 1984 के नागरिक और आपराधिक मामलों में कानूनी सहायता पर यूएसएसआर और सीरियाई अरब गणराज्य के बीच समझौता। यूएसएसआर द्वारा 15 नवंबर, 1984 को समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, इसकी पुष्टि नहीं की गई, इसमें प्रवेश नहीं किया गया।
के आधार पर);

18. 13 नवंबर, 2017 को आपराधिक मामलों में आपसी कानूनी सहायता पर रूसी संघ और फिलीपींस गणराज्य के बीच समझौता (इस समझौते पर 13 नवंबर, 2017 को मनीला में रूसी संघ द्वारा हस्ताक्षर किए गए, संघीय कानून संख्या 276 द्वारा पुष्टि की गई- 3 अगस्त, 2018 का FZ "आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता पर रूसी संघ और फिलीपींस गणराज्य के बीच संधि के अनुसमर्थन पर", लागू नहीं हुआ;

19. 13 नवंबर, 2017 को प्रत्यर्पण पर रूसी संघ और फिलीपींस गणराज्य के बीच समझौता (मनीला में 13 नवंबर, 2017 को रूसी संघ द्वारा समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, संघीय कानून संख्या संघ और फिलीपींस गणराज्य द्वारा पुष्टि की गई) प्रत्यर्पण पर", लागू नहीं हुआ है)।

1920 के दशक इतिहास में "शांतिवाद के दशक" के रूप में नीचे चला गया। यूरोप के लोग युद्ध से थक चुके थे, जिसने शांतिवादी, युद्ध-विरोधी भावनाओं के विकास में योगदान दिया, जिन्हें राजनीतिक नेताओं ने ध्यान में रखा था। शांति की शर्तों से असंतुष्ट देश बहुत कमजोर हो गए थे और बदला लेने का प्रयास करने के लिए अलग हो गए थे। युद्ध के परिणामस्वरूप जिन शक्तियों ने सबसे अधिक ताकत हासिल की - ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस, नई विजय की तुलना में विजित पदों को बनाए रखने और मजबूत करने में अधिक रुचि रखते थे। विद्रोही भावनाओं के विकास को रोकने के लिए पराजित देश, वे जर्मनी सहित कुछ समझौतों के लिए तैयार थे। उसे हर्जाना देने की शर्तें बढ़ा दी गईं (1931 में, दुनिया की स्थितियों में आर्थिक संकटभुगतान पूरी तरह से रोक दिया गया था)। अमेरिकी राजधानी ने जर्मन अर्थव्यवस्था की बहाली में योगदान दिया (1924 की दाऊस योजना)। 1925 में, लोकार्नो शहर में, जर्मनी और उसके पश्चिमी पड़ोसियों ने राइन गारंटी संधि पर हस्ताक्षर किए, जो जर्मनी की पश्चिमी सीमाओं की हिंसा के लिए प्रदान करता है, जो राष्ट्र संघ का सदस्य बन गया। 1928 में फ्रांस के विदेश मंत्री ब्रायंड और अमेरिकी विदेश मंत्री केलॉग की पहल पर, दुनिया के अधिकांश राज्यों ने युद्ध को राजनीति के साधन के रूप में त्यागने के समझौते पर हस्ताक्षर किए। हथियारों की सीमा पर बातचीत भी जारी रही, जिसने उन शक्तियों को अनुमति दी जिनके पास सबसे बड़ी शक्ति थी नौसैनिक बल(यूएसए, ग्रेट ब्रिटेन, जापान, फ्रांस, इटली), 1930-1931 में। क्रूजर, विध्वंसक और पनडुब्बियों के अधिकतम टन भार को सीमित करने पर सहमत हैं।

हालांकि, 1920 के दशक में इस क्षेत्र में, यूएसएसआर की नीति की ख़ासियत, इसके और विश्व युद्ध में विजयी देशों के बीच संबंधों को सामान्य बनाने की कठिनाइयों के संबंध में सबसे कठिन समस्याएं उत्पन्न हुईं। कुछ प्रगति हुई है।

बायोग्राफिक परिशिष्ट

थॉमस वुडरो विल्सन (1856-1924) - संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति लोकतांत्रिक पार्टी(1913-1921)। जॉर्जिया राज्य में एक धार्मिक परिवार में जन्मे, उनके पिता देवत्व के डॉक्टर थे, ऑगस्टा शहर में एक पादरी थे और अपने बेटे को एक धार्मिक कैरियर के लिए तैयार कर रहे थे। हालांकि, संयुक्त राज्य अमेरिका के सबसे प्रतिष्ठित कॉलेजों में से एक, प्रिंसटन से स्नातक होने के बाद, और वर्जीनिया विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री प्राप्त करने के बाद, वी. विल्सन ने खुद को वैज्ञानिक और शिक्षण गतिविधियाँ. उन्होंने कई मौलिक लिखा वैज्ञानिक कार्यऔर राजनीति विज्ञान और सिद्धांत के संस्थापकों में से एक बन गए सरकार नियंत्रित. 1902 में, श्रीमान प्रिंसटन के रेक्टर चुने गए, जिन्हें विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त था। 1910 में, प्रोफेसर पद के साथ संघर्ष के कारण, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, लेकिन इससे उनका करियर खराब नहीं हुआ: वी। विल्सन न्यू जर्सी के गवर्नर चुने गए, और 1912 में वे डेमोक्रेटिक पार्टी से अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार बने और जीत हासिल की।

संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में, विल्सन ने खुद को अमेरिका और पूरी दुनिया को एक नया रूप देने का आह्वान किया। उनकी राय में, इस पद के लिए उनका चुनाव एक उच्च इच्छा का संकेत था। डब्ल्यू. विल्सन का मानना ​​था कि अमेरिका की नीति उच्च नैतिक और नैतिक आदर्शों का अवतार होनी चाहिए, जिन्हें दुनिया के सामने लाने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका का आह्वान किया जाता है। में घरेलू राजनीतिडब्ल्यू विल्सन ने सामाजिक सद्भाव के विचार का बचाव किया। उनकी अध्यक्षता के दौरान, प्रगतिशील आयकर दरें पेश की गईं, फेडरल रिजर्व सिस्टम बनाया गया, जिसने देश में धन के संचलन पर राज्य का नियंत्रण सुनिश्चित किया। में विदेश नीतिविल्सन संयुक्त राज्य अमेरिका के आत्म-अलगाव से बाहर निकलने, विश्व मामलों में अमेरिका की सक्रिय भूमिका और इसके विदेशी व्यापार विस्तार की गहनता के समर्थक थे। उन्होंने स्थापना की वकालत की अंतरराष्ट्रीय संगठन, एक शिक्षक की भूमिका निभाने में सक्षम, उग्र छात्रों को दंडित करने और उनके विवादों को हल करने में सक्षम। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत से पहले ही, उनकी पहल पर, नॉर्डिक, प्रोटेस्टेंट राष्ट्रों - संयुक्त राज्य अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन और जर्मनी के गठबंधन के निर्माण पर बातचीत शुरू हुई, यूरोपीय लोगों का एक गठबंधन भविष्य की "चुनौती" का जवाब देने के लिए एशिया।

प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति डब्ल्यू. विल्सन द्वारा नई विश्व व्यवस्था के विचारों के कार्यान्वयन के लिए एक अवसर पैदा करती प्रतीत हुई, जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से पेरिस शांति सम्मेलन में भाग लिया था। हालांकि, वर्साय की संधि की विशिष्ट शर्तों को निर्धारित करने में आख़िरी शब्दग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस के साथ रहा। उनके द्वारा अपनाया गया, विल्सन के आग्रह पर, राष्ट्र संघ की स्थापना की परियोजना को संयुक्त राज्य अमेरिका में समर्थन नहीं मिला, जहां कांग्रेस ने माना कि अमेरिका के लिए बहुत बड़े बाहरी दायित्वों को लेना लाभहीन था। वर्साय की संधि की पुष्टि करने से कांग्रेस का इनकार डब्ल्यू. विल्सन के लिए एक गंभीर आघात था, जो गंभीर रूप से बीमार पड़ गया था। अपने राष्ट्रपति पद के अंतिम 17 महीनों के लिए, उन्हें लकवा मार गया था, उनकी पत्नी व्हाइट हाउस तंत्र की प्रभारी थीं। डब्ल्यू विल्सन इतिहास में विदेश नीति में राजनीतिक आदर्शवाद के पाठ्यक्रम के संस्थापक के रूप में नीचे चला गया (सट्टा योजनाओं के अनुसार दुनिया का पुनर्गठन)।

दस्तावेज़ और सामग्री

"अनुच्छेद 8। लीग के सदस्य मानते हैं कि शांति के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय आयुधों को न्यूनतम संगत तक सीमित करने की आवश्यकता है राष्ट्रीय सुरक्षाऔर सामान्य कार्रवाई द्वारा लगाए गए अंतरराष्ट्रीय दायित्वों की पूर्ति के साथ। दी गई सलाह भौगोलिक स्थितिऔर प्रत्येक राज्य की विशेष परिस्थितियाँ, विभिन्न सरकारों के विचार और निर्णय के लिए इस सीमा के लिए योजनाएँ तैयार करती हैं।

इन योजनाओं को एक नई समीक्षा के अधीन होना चाहिए और यदि आवश्यक हो, तो कम से कम हर दस साल में संशोधन करना चाहिए। विभिन्न सरकारों द्वारा उन्हें अपनाए जाने के बाद, परिषद की सहमति के बिना तय की गई आयुध सीमा को पार नहीं किया जा सकता है।<...>

अनुच्छेद 10. लीग के सदस्य किसी भी बाहरी हमले के खिलाफ, क्षेत्रीय अखंडता और लीग के सभी सदस्यों की मौजूदा राजनीतिक स्वतंत्रता का सम्मान और संरक्षण करने का वचन देते हैं। हमले, धमकी या हमले के खतरे की स्थिति में, परिषद इस दायित्व की पूर्ति सुनिश्चित करने के उपायों को इंगित करेगी। अनुच्छेद 11. यह स्पष्ट रूप से घोषित किया गया है कि प्रत्येक युद्ध या युद्ध की धमकी, चाहे वह सीधे लीग के किसी भी सदस्य को प्रभावित कर रही हो या नहीं, समग्र रूप से लीग के हित में है, और यह कि बाद वाले को प्रभावी ढंग से रक्षा करने में सक्षम उपाय करना चाहिए। राष्ट्रों की शांति। ऐसी स्थिति में महासचिवलीग के किसी भी सदस्य के अनुरोध पर तुरंत परिषद बुलाती है<...>संघ के प्रत्येक सदस्य को यह अधिकार है कि वह किसी भी ऐसी परिस्थिति की ओर मित्रवत ढंग से सभा या परिषद का ध्यान आकर्षित करे जो प्रभावित करने में सक्षम हो। अंतरराष्ट्रीय संबंधऔर इसके परिणामस्वरूप उन राष्ट्रों के बीच शांति, या अच्छे सद्भाव को हिला देने की धमकी दी जा रही है जिन पर दुनिया निर्भर है। अनुच्छेद 12. लीग के सभी सदस्य इस बात से सहमत हैं कि यदि उनके बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है, जिससे टूटना हो सकता है, तो वे इसे या तो मध्यस्थता या परिषद के विचार के लिए प्रस्तुत करेंगे। वे इस बात से भी सहमत हैं कि किसी भी मामले में उन्हें मध्यस्थों के निर्णय या परिषद की रिपोर्ट के तीन महीने की अवधि की समाप्ति से पहले युद्ध का सहारा नहीं लेना चाहिए।<...>

अनुच्छेद 16. यदि लीग का कोई सदस्य दायित्वों के विपरीत युद्ध का सहारा लेता है<...>फिर वह<...>लीग के अन्य सभी सदस्यों के खिलाफ युद्ध का कार्य करने के रूप में माना जाता है। उत्तरार्द्ध इसके साथ सभी वाणिज्यिक या वित्तीय संबंधों को तुरंत तोड़ने, अपने स्वयं के नागरिकों और राज्य के नागरिकों के बीच सभी संचार को प्रतिबंधित करने और इस के नागरिकों के बीच सभी वित्तीय, वाणिज्यिक या व्यक्तिगत संबंधों को रोकने का वचन देता है। राज्य और किसी अन्य राज्य के नागरिक, चाहे वह लीग का सदस्य हो या नहीं।

इस मामले में, परिषद संबंधित विभिन्न सरकारों को प्रस्ताव देने के लिए बाध्य है कि ताकतसैन्य, नौसेना या वायु सेनाजिससे संघ के सदस्य, संबद्धता द्वारा, संघ के कर्तव्यों के प्रति सम्मान बनाए रखने के उद्देश्य से सशस्त्र बलों में भाग लेंगे<... >किसी भी सदस्य को क़ानून से उत्पन्न होने वाले दायित्वों में से एक का उल्लंघन करने का दोषी पाया गया, उसे लीग से निष्कासित किया जा सकता है। अपवाद परिषद में प्रतिनिधित्व करने वाले लीग के अन्य सभी सदस्यों के वोटों द्वारा किया जाता है।

अनुच्छेद 17 दो राज्यों के बीच विवाद की स्थिति में, जिनमें से केवल एक ही लीग का सदस्य है या जिनमें से कोई भी इसका सदस्य नहीं है, लीग के बाहर के राज्य या राज्यों को अपने दायित्वों को प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। परिषद द्वारा उचित के रूप में मान्यता प्राप्त शर्तों पर विवाद को निपटाने के उद्देश्य से सदस्यों<... >

यदि आमंत्रित राज्य, किसी विवाद को सुलझाने के उद्देश्य से लीग के सदस्य के कर्तव्यों को मानने से इनकार करते हुए, लीग के किसी सदस्य के खिलाफ युद्ध का सहारा लेता है, तो उस पर अनुच्छेद 16 के प्रावधान लागू होंगे।

"अनुच्छेद 1. उच्च संविदाकारी पक्ष अपने लोगों की ओर से सत्यनिष्ठा से घोषणा करते हैं कि वे समझौता करने के लिए युद्ध का सहारा लेने के तरीके की निंदा करते हैं। अंतरराष्ट्रीय संघर्षऔर अपने संबंधों में राष्ट्रीय नीति के एक साधन के रूप में युद्ध को त्याग दें।

अनुच्छेद 2 उच्च अनुबंध करने वाले पक्ष यह मानते हैं कि सभी असहमति या संघर्षों का समाधान या समाधान, उनके मूल की प्रकृति की परवाह किए बिना, जो उनके बीच उत्पन्न हो सकता है, केवल शांतिपूर्ण तरीकों से ही किया जाना चाहिए।

अनुच्छेद 3. इस संधि की पुष्टि उच्च अनुबंध करने वाले दलों द्वारा की जाएगी<... >और जैसे ही अनुसमर्थन के सभी उपकरण वाशिंगटन में जमा कर दिए जाएंगे, यह उनके बीच लागू हो जाएगा।

वर्तमान संधि, जैसे ही यह लागू होती है, जैसा कि पिछले पैराग्राफ में प्रदान किया गया है, तब तक खुली रहेगी, जब तक कि दुनिया की अन्य शक्तियों के लिए इसमें शामिल होना आवश्यक है। ”

प्रश्न और कार्य

  • 1. किसमें अंतरराष्ट्रीय स्थितियांयुद्ध के बाद की दुनिया की नींव का गठन किया?
  • 2. विल्सन के "14 बुनियादी सिद्धांत" किन विचारों पर आधारित थे? अंतरराष्ट्रीय मामलों के दृष्टिकोण में वे कौन सी नई चीजें लेकर आए?
  • 3. वर्साय-वाशिंगटन प्रणाली का वर्णन कीजिए। कौन और क्यों उसे सूट नहीं करता था?
  • 4. राष्ट्र संघ की स्थापना कब और किस उद्देश्य से की गई थी? क्या उसने अपने लक्ष्यों को हासिल किया, इससे क्या फर्क पड़ा?
  • 5. एक प्रस्तुति तैयार करें: "शांतिवाद का एक दशक: प्रक्रियाएं और समस्याएं।"